राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निचली अदालत को दिए निर्देश

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। यूपी सरकार के मुताबिक, 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। जानें कोर्ट के निर्देश।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निचली अदालत को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर चोरी मामला: सुनवाई समाप्त

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई समाप्त कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी अनुमति दी है कि वे इस कार्यवाही में निचली अदालत की सहायता कर सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं को इस कार्यवाही में निचली अदालत की मदद करने की अनुमति दी।सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी. साथ ही ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का व्यापक ऑडिट कराने की भी मांग थी.

याचिकाओं का निपटारा करते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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'लाइव लॉ' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की एक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अपने आदेश में, पीठ ने कहा:-

यूपी राज्य ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. इसके मुताबिक, मामले में अब चार्जशीट दायर कर दी गई है. इसे देखते हुए, हम इस रिट याचिका और इससे जुड़े अन्य मामलों का निपटारा करते हैं. साथ ही संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हैं कि वे कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करें.

बेंच ने आगे कहा,

"इस मामले में जनहित का पहलू शामिल है. इसलिए याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी जाती है कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकते हैं. ठीक उसी तरह, जैसे कानून किसी अपराध के पीड़ित को अदालत की मदद करने का अधिकार देता है. यह साफ किया जाता है कि इस अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है. ताकि किसी भी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े."

जांच में क्या सामने आया?

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पुलिस और जांच एजेंसियों ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों की वित्तीय ट्रैकिंग की। जांच में पता चला कि कुछ कर्मचारियों ने काफी बड़ी रकम की संपत्तियां खरीदी थीं। मेहता ने बेंच को बताया कि...

"गिनती के समय चोरी की गई थी, जो लोग गिनती कर रहे थे, वे ही चोरी कर रहे थे. हमने उनके बैंक खातों और संपत्ति की खरीद का पता लगाया है. ऑडिट भी किया गया है."

अदालत को बताया गया कि एक मामले में, एक कर्मचारी ने ₹50 लाख की संपत्ति खरीदी थी, लेकिन बैंक लेनदेन के जरिए केवल ₹15 लाख का ही हिसाब दिया गया। आरोप है कि बाकी रकम नकद में दी गई थी, जिसे गलत तरीके से हासिल किया गया था। इन दलीलों के बाद, CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया।